![हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन 51,000 रुपए योजना ऑनलाइन फॉर्म आवेदन 2020 [Apply Online] हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन 51,000 रुपए योजना ऑनलाइन फॉर्म आवेदन 2020 [Apply Online]](https://ankk.in/wp-content/uploads/2020/08/20200827_164308_0001-min-768x432.png)
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आप सभी को मेरा नमस्कार | आज की इस पोस्ट में हम आपके लिए हरियाणा सरकार की बहुत ही बढ़िया और मददगार हरियाणा सरकारी योजना के बारे में जान कारी बताने जा रहे है | हरियाणा राज्य के वासियों के लिए प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुवात प्रदेश के गरीब परिवारों की लडकियों की शादी में उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गयी है |
सरकार बहुत सारी योजनाये निकालती है लेकिन जानकारी न मिलने के कारण हम उन सभी योजनाओ का लाभ नही उठा पाते | परन्तु हमारा इस वेबसाइट के माध्यम से यही उद्देश्य है के आपको हर एक सरकारी योजना की जानकारी सही से मिलती रहे ताकि आप भी इनका लाभ उठा सके | Haryana Sarkari Yojana, Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna, Kanya Vivah Shagun Yojna in Haryana online form , Haryana Kanya Vivah Shagun Yojna online registration application form, Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna kya hai aur isse kya fayda hai? Haryana Vivah shagun 51000 Rs Yojana ke Online apply kaise karte hai puri process jaankari details, हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ki puri detail step by step जानने के लिए हमारे इस पोस्ट को अंत तक ध्यान पूर्वक जरुर पढ़े |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा क्या है ?
हरियाणा राज्य की सरकार ने अपने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए उनकी बेटियों के विवाह के लिए 11,000 रुपए से 51,000 रुपए तक की राशि से आर्थिक सहायता पहुचाने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana – MVSY ) 2009-10 से चलायी हुई है | इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा महिलाओ की बेटियों, BPL परिवारों या पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति (SC) जनजाति (ST ) के परिवारों में लड़की की शादी के लिए नकद राशि के रूप में आर्थिक सहायता का लाभ देने के लिए ही इस योजना का शुभारम्भ किया है |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MVSY) |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग |
लाभार्ती | हरियाणा राज्य की बेटिया |
Category | हरियाणा सरकारी योजना |
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट |
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना मे सहायता अनुदान राशि
इस सरकारी योजना के अंतर्गत सहायता राशि को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है जो की निचे विवरण में दिया गया है :
1.) 51,000 रुपए की राशि विधवा महिलाओ की बेटियों या उन गरीब परिवारों को दी जायगी जिनकी वार्षिक आये 1 लाख रुपए से कम है | जिसमे से राशि को 2 किस्तों में प्रदान किया जायगा , 46,000 रुपए शादी के पहले भुगतान किये जायेंगे और बाकी के 5000 रुपए शादी के बाद 6 महीने के भीतर शादी प्रमाण पत्र दिखने के बाद दिए जायेंगे | यदि शादी प्रमाण पत्र नही दिखायेंगे तो वो राशि का भुगतान नही किया जायगा |
2.) इस योजना की दूसरी श्रेंडी , 41,000 रुपए की अनुदान राशि गरीबी रेखा के निचे अनुसूचित परिवार,BPL परिवार, तलाक़ शुदा महिला, विधवा महिलाओ, निराश्रित महिलाओ/परिवार की बेटियों की शादी में दी जाएगी और 5000 रुपए की धनराशी शादी के बाद शादी प्रमाण पत्र दिखने पर दिये जायेंगे |
3.) जनरल श्रेणी, गरीब BPL परिवारों को 11000 रुपए की धनराशी की मदद की जाती है जिसमे 10000 रुपए कन्या के विवाह से पहले या विवाह पर दिए जाते है और बाकी के 1000 रुपए शादी के बाद दिए जाते है |
4.) खिलाडी महिला कोई भी जाति या कोई भी आय हो उनको इस योजना के तेहत सरकार से 31,000 रुपए की राशि द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए – पात्रता , नियम व शर्ते
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से पहले इस योजना के लिए पात्रता, नियम व शर्तो को जरुर ध्यान पूर्वक पढ़े |
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
- लड़की जिसकी शादी है उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए |
- आवेदक के घर में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नही होना चाहिए |
- आवेदक के की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नही होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ एक परिवार में 2 बेटियों की शादी तक ही मिलेगा |
- शादी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यदि 6 माह के भीतर नही दिखाया तो शेष राशि का भुगतान नही किया जायगा |
हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (डाक्यूमेंट्स )
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजो की सूची :
- आधार कार्ड की कॉपी
- पेन कार्ड
- बैंक खाते की कॉपी
- BPL राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (Residence/Domicile Proof)
- आय प्रमाण पत्र (income Certificate )
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate )
- शादी का कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए क्या क्या जरुरी डाक्यूमेंट्स और इसकी पात्रता नियम व् शर्ते ये सभी के बारे में आपने जानकारी ली लेकिन इस योजना के लिए apply कैसे करना है , क्या प्रक्रिया है उसकी जानकारी निचे बताई गयी है |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – Registration Process
- लड़की की शादी से एक महीने पहले आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
- विवाह शगुन योजना के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके या तहसील या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से ले सकते है |
- आवेदक www.haryanawelfareschemes.org पर शादी की तारीख से एक महीने पहले अपना ऑन-लाइन आवेदन फॉर्म जमा करेगा। जिसमे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी के साथ साथ जरुरी दस्तावेजो को District Welfare ऑफिसर को सत्यापित करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा |
- डीडब्ल्यूओ अनुदान को मंजूरी देगा और भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
ऊपर बताई गयी जानकारी में यदि आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरुर बताये |
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